Uniform Civil Code: 26 जनवरी को उत्तराखंड में होगा लागू, बदल जाएंगे शादी ,तलाक और लिव इन में रहने के नियम !

Uniform Civil Code: लंबे समय से उत्तराखंड में Uniform Civil Code (UCC) को लेकर गहन विचार विमर्श चल रहा है।  जल्द ही उत्तराखंड देश का पहला ऐसा राज्य बनने वाला है जहां Uniform Civil Code को लागू कर दिया जाएगा।  पिछले वर्ष उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने के मुद्दे पर चर्चा शुरू की गई थी । इस मुद्दे को केंद्रीय कैबिनेट मीटिंग में भी उठाया गया था जहां उत्तराखंड के सभी मिनिस्टर्स द्वारा इस नियम को लागू करने को मंजूरी मिल चुकी है।  ऐसे में कहा जा रहा है कि 26 जनवरी 2025 के दिन संभावित तौर पर उत्तराखंड में Uniform Civil Code लागू कर दिया जाएगा।

26 जनवरी को उत्तराखंड बन जायेगा UCC लागू करने वाला पहला राज्य

जैसा की हमने आपको बताया 26 जनवरी 2025 को उत्तराखंड में संभावित तौर पर Uniform Civil Code (UCC) लागू कर दिया जाएगा।  ऐसा होते ही उत्तराखंड देश का ऐसा पहला ऐसा राज्य बन जाएगा जहां समान नागरिक संहिता अर्थात  यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया गया है । बता दें इस मुद्दे पर देश में 2022 से ही चर्चा शुरू की गई थी और उत्तराखंड ने इस मुद्दे को आखिरकार वास्तविकता में बदलने का फैसला कर लिया है।

Uniform Civil Code यह एक ऐसा नियम होगा जो संपूर्ण राज्य के लिए एक समान कानून तय करेगा। हालांकि इस नियम को राज्य में लागू करने के लिए उत्तराखंड राज्य सरकार को काफी तीखी बहस से भी गुजरना पड़ा । वहीं कई सारे लोगों का प्रतिरोध भी झेलना पड़ा। परंतु आखिरकार उत्तराखंड राज्य सरकार ने इस नियम को संपूर्ण राज्य में लागू करने का प्रस्ताव पारित कर दिया है।

What will change in Uttarakhand as soon as UCC is implemented?

 Uniform Civil Code के उत्तराखंड में लागू होते ही उत्तराखंड के सभी धर्म को एक जैसे विवाह, तलाक ,उत्तराधिकार, गोद लेने और भरण पोषण के कानून का पालन करना होगा।

 अर्थात किसी भी धर्म के लिए इन कानूनों में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा बल्कि अलग-अलग असमानता और विसंगतियों वाले कानून को इस नए Uniform Civil Code के माध्यम से दूर किया जाएगा ताकि सभी धर्म के लोगों को एक समान अधिकार मिल सके।

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उत्तराखंड में UCC लागू होते ही बदल जाएंगे यह सारे कानून

शादी/ तलाक का पंजीकरण अनिवार्य : Uniform Civil Code लागू होने के पश्चात उत्तराखंड के सभी धर्म में विवाह ,तलाक और लिव इन संबंधित सभी कार्यों हेतु राज्य संचालित पोर्टल पर पंजीकरण आवश्यक होगा । अर्थात किसी भी धर्म के लोग यदि विवाह तलाक जैसा कोई भी कदम उठा रहे हैं तो इसका पंजीकरण उन्हें स्थानीय केंद्रों के माध्यम से करना अनिवार्य होगा।

लिव इन का भी होगा रेजिस्ट्रेशन : वहीं उत्तराखंड के सभी नागरिक जो लिव इन रिलेशनशिप को शुरू करना चाहते हैं उन्हें लिव इन रिलेशनशिप शुरू करने से एक महीने पहले आधिकारिक पोर्टल पर जाकर पंजीकरण करवाना होगा। बता दें उत्तराखंड में लिव इन रिलेशनशिप को वैधता दी जा रही है और लिव इन रिलेशनशिप से पैदा हुए बच्चे को भी वैध माना जाएगा और उसे बराबर के अधिकार दिए जाएंगे ।

वहीं लिव इन रिलेशनशिप में यदि कोई पार्टनर संबंध समाप्त करना चाहता है तो उसे पूरी रजिस्ट्री प्रक्रिया पूरी करनी होगी और अपने पार्टनर को सूचित कर कानूनी नियम का पालन करना होगा अन्यथा यदि सरकार इस बारे में जोड़े को उलंघन करते हुए पकड़ लेती है तो उन पर ₹10000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

महिलाओ को मिलेंगे समान हक :  उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने के पश्चात महिलाओं को समान अधिकार मिलेंगे।  अर्थात सभी धर्म की महिलाओं को पैतृक संपत्ति में बराबर का हक मिलेगा । वहीं महिलाओं के हित में बहु विवाह, निकाह, हलाला जैसी भेद पूर्ण प्रथाओं पर भी रोक लगा दी जाएगी ताकि किसी भी धर्म में महिलाओं के साथ कोई अत्याचार ना हो सके।

उत्तराखंड में Uniform Civil Code लागू करने के लिए सरकार ने क्या तैयारी कर ली है

  • उत्तराखंड में Uniform Civil Code लागू करने के लिए सरकार ने उत्तराखंड में ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने की सुविधा शुरू की है।
  •  वहीं उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में संपूर्ण सुविधाओं को लागू करने के लिए उप रजिस्टार को भी नियुक्त किया गया है ।
  • इस पूरे कार्यक्रम के बेहतर क्रियान्वन के लिए सरकार ने क्लाउड आधारित पोर्टल का निर्माण कर लिया है ।
  • यह पोर्टल आधार से जुड़ा वेरिफिकेशन पूरा करेगा और इसे 22 से अधिक भाषाओं में संचालित किया जा सकेगा ।
  • उत्तराखंड में सभी नागरिकों को विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए दूर-दराज के क्षेत्र में घर-घर सेवाएं प्रदान की जाएगी।
  •  इस पूरे कोड को संपूर्ण राज्य में बेहतर तरीके से लागू करने के लिए शुरुआती दौर में पंजीकरण सेवाओं पर मामूली शुल्क लिया जाएगा।
  •  वही इस यूनिफॉर्म सिविल कोड के बेहतर क्रियान्वयन हेतु सरकार राज्यवापी मॉक ड्रिल शुरू करने वाली है ।
  • वहीं 10000 अतिरिक्त अधिकारियों की नियुक्ति भी सुनिश्चित की गई है ताकि Uniform Civil Code को संपूर्ण राज्य में लागू किया जा सके।

What will be the impact across the country once UCC is implemented in Uttarakhand

 उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) लागू होते हैं देशभर के लिए यह एक पायलट मॉडल बन जाएगा । हालांकि अलग-अलग राज्य सरकारों द्वारा इस नियम को मिला-जुला प्रतिसाद मिला है। एक ओर जहां असम ,मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्य यूनिफॉर्म सिविल कोड को सहयोग कर रहे हैं । वहीं कई राज्य सरकार  इसके खिलाफ भी दिखाई दे रही है। एक ओर जहां असम सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड का खुला समर्थन कर रही है ,वहीं कई सारे राजनेता इसे व्यक्तिगत कानून पर अतिक्रमण बता रहे हैं।

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Uniform Civil Code को लेकर कौन विरोध जाता रहा है

 Uniform Civil Code को लेकर मुसलमान और इसाईं सहित अन्य अल्पसंख्यक समुदाय अपना विरोध जाता रहे हैं। मुस्लिम नेता और ईसाई समूह विवाह तलाक जैसे कानून में बदलाव को व्यक्तिगत कानून पर अतिक्रमण बता रहे हैं । बता दें इस पूरे क्रम में आदिवासी समुदायों को यूनिफॉर्म सिविल कोड से छूट दी गई है। अर्थात आदिवासी समुदाय ही ऐसा समुदाय है जिन्हें अपने व्यक्तिगत कानून को अमल करने की पूरी छूट दी जा रही है और इन पर यूनिफॉर्म सिविल कोड अपनाने का कोई दबाव नहीं डाला जाएगा।

निष्कर्ष

मिलकर वर्ष 2025 की 26 जनवरी उत्तराखंड राज्य के लिए बहुत खास होने वाली है इस दिन उत्तराखंड राज्य सरकार संपूर्ण उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) लागू करने वाली है जो अन्य राज्यों के लिए एक मिसाइल बना

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