पेंशनभोगी को हर 6 महीने में डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य – Digital Life Certificate

Digital Life Certificate: जैसा कि हम सब जानते हैं Digital Life Certificate एक ऐसा दस्तावेज होता है जो प्रत्येक पेंशन भोगी के लिए आवश्यक होता है। यह प्रमाण पत्र यह स्पष्ट करता है की पेंशन भोगी अभी भी जीवित है और पेंशन पाने का पूरा हकदार है । बता दें जब तक Digital Life Certificate अस्तित्व में नहीं आए थे तब तक पेंशन भोगियों को हर साल पेंशन ऑफिस में जाकर भौतिक जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना पड़ता था । ऐसे में सारी प्रक्रिया पूरी होने के पश्चात ही पेंशन वितरण अधिकारियों द्वारा पेंशन भोगियों को पेंशन प्रदान की जाती थी।

परंतु Digital Life Certificate अस्तित्व में आ जाने की वजह से अब यह प्रक्रिया बहुत आसान हो गई है। उम्मीदवार घर बैठे ही डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र पोर्टल पर अपडेट कर देते हैं और उन्हें बिना किसी असुविधा के pension मिल जाती है।

Digital Life Certificate: पेंशन प्राप्त करने के लिए जरूरी दस्तावेज

डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र सरकरीं पेंशनभोगियों के साथ-साथ EPS 95 के पेंशनभोगियों को भी सबमिट करना पड़ता है। मतलब वह सारी संस्थाएं जो एक कर्मचारी को सेवानिवृत्ति के पश्चात पेंशन प्रदान करती है उन सभी संगठनों में कर्मचारियों को डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा करना होता है।

अर्थात सरकारी पेंशन भोगियों को जिस प्रकार डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा करना होता है उसी तरह EPS 95 के लाभार्थियों को भी Employee Provident Fund Organisation में Digital Life Certificate सत्यापित करवाना होता है ताकि उन्हें समय पर पेंशन मिलती रहे।

 पेंशन भोगियों के लिए Digital Life Certificate जमा करने की अंतिम तिथि

बता दें सरकारी पेंशन भोगियों को Digital Life Certificate हर साल 30 नवंबर से पहले जमा करना होता है । वहीं EPS 95 पेंशन भोगियों के लिए ऐसी कोई सीमा नहीं होती । वह अपनी सुविधा अनुसार डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं जो की जमा करने की तिथि से लेकर एक वर्ष तक वैध होता है और इन्हें अगले साल इस तिथि के आसपास इसे Renew कराना होता है । हालांकि EPS 95 पेंशनभोगियो को डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की तिथि का विवरण याद रखना पड़ता है अन्यथा विलंब होने की वजह से यह प्रक्रिया जटिल हो जाती है।

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क्या EPS 95 पेंशनभोगी को हर 6 महीने में डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य है ?

जी नहीं, EPS 95 पेंशन भोगियों के लिए हर 6 महीने में डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की कोई आवश्यकता नहीं है । यह अवधि पूरे 1 साल की होती है। EPS 95 के पेंशन भोगी किसी भी तिथि पर डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं हालांकि उन्हें अगले वर्ष उसी तिथि पर डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र को जमा करवाना अनिवार्य होता है।

किस प्रकार डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा करवाएं?

  •  डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के लिए पेंशन भोगी को फेस ऑथेंटिकेशन प्रमाणीकरण का उपयोग करना होता है ,जिसके लिए पेंशन भोगी को अपने स्मार्टफोन पर आधार फेस आईडी और डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र यह दो ऐप इंस्टॉल करने होते हैं।
  •  इन दोनों ऐप को अपने मोबाइल में इंस्टॉल करने के बाद पेंशनभोगी को दोनों ही ऐप पर मोबाइल नंबर से सत्यापन प्रक्रिया पूरी करनी होती है।
  •  सत्यापन प्रक्रिया पूरी होते ही पेंशन भोगी को आधार फेस आईडी एप्लीकेशन पर जाना होगा और इस एप्लीकेशन में आधार अनुसार अपना नाम दर्ज करना होगा ।
  • नाम दर्ज करते ही एप्लीकेशन पेंशन भोगी से फेस स्कैन की अनुमति मांगता है ।
  • पेंशन भोगी का फेस स्कैन होने के बाद में यह एप्लीकेशन पेंशनभोगी के चेहरे को कैप्चर करता है ।
  • इसके पश्चात पेंशनभोगी प्रमाणीकरण का फीचर स्क्रीन पर आ जाता है।
  •  पेंशन भोगी को इस पर क्लिक करना होगा और अपने आधार की संपूर्ण जानकारी ,अपने पेंशन का प्रकार ,अपनी वितरण एजेंसी , खाता नंबर ,खाता संख्या इत्यादि दर्ज करनी होगी और चेहरा स्कैन करने की प्रक्रिया शुरू करनी होगी।
  •  चेहरा स्कैन होते ही मोबाइल स्क्रीन पर प्रमाण पत्र आईडी और पीपीओ नंबर का सबमिशन दिखाई देता है।

 इस प्रकार पेंशन भोगी घर बैठे ही मोबाइल के माध्यम से डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र सबमिट कर लेता है ।

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निष्कर्ष

कुल मिलाकर वे सभी पेंशन भोगी जो सरकारी पेंशन प्रणाली के माध्यम से पेंशन प्राप्त कर रहे हैं अथवा EPS 95 के अंतर्गत पेंशन राशि प्राप्त कर रहे हैं उन सभी के लिए समय-समय पर डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा करवाना अनिवार्य है । हालांकि सरकारी पेंशन प्रणाली के अंतर्गत पेंशन भोगी को 30 नवंबर से पहले जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होता है ।

वही EPS 95 के लिए ऐसी कोई तय तिथि नहीं है।  हालांकि जिस तिथि पर EPS 95 पेंशन भोगी जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करता है हर वर्ष उसी तिथि पर उसे यह डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होता है । वर्तमान में यह प्रक्रिया इतनी आसान हो गई है की पेंशन भोगी घर बैठे ही डिजिटल प्रमाणीकरण प्रक्रिया पूरी कर पेंशन का लाभ उठा सकता है।

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