TDS on Salary: नया साल शुरू होने में कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं जिसमें केंद्र सरकार TDS को लेकर कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी दे सकती है। 1 अक्टूबर 2024 से अतिरिक्त TDS कटना बंद हो गया है और जनवरी 2025 से अब कर्मचारी TDS Certificate की चौथी तिमाही से इसका प्रभाव दिखना शुरू हो जाएगा। जानकारी के लिए आपको बता दें कि पहले वेतन भोगी कर्मचारियों को गैर वेतन आय पर दो बार TDS देना पड़ता था।
आपको बता दे कि केंद्र सरकार ने TDS देने वाले कर्मचारियों को कहां है कि वे 1 अक्टूबर 2024 से सैलरी से काटे जाने वाले TDS का Calculation करते समय कर्मचारी अपनी गैर वेतन आय पर काटे गए TDS या TCS का लाभ दें। कर्मचारियों के वेतन आय से अधिक TDS काटे जाने के मामलों को कम करने के लिए यह संशोधन पेश किया गया है। इसके लिए कानून पहले से ही लागू हो चुका था और टेक्निकल इंफ्रा अपडेट में कुछ समय लगा। वही 27 दिसंबर 2024 से TDS Software में जरूरी बदलाव किए गए हैं और अब TDS Certificate 2024-25 की चौथी तिमाही के TDS Statement की अपडेट को दिखाना शुरू कर देगा।
TDS on Salary नौकरीपेशा को मिली बड़ी राहत
बहुत जल्दी ही केंद्रीय बजट आने वाला है जिसमें मिडिल क्लास लोगों को बड़ी राहत देखने को मिल सकती है। यह बजट 1 फरवरी को पेश होगा इसके लिए जरूरी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। इस बजट को लेकर यह जानकारी दी जा रही है कि सरकार टैक्स की छूट सीमा को बढ़ा सकती है वही सरकार कार या मकान की खरीद पर टैक्स को कम करने में राहत दे सकती है।
Budget में किसे मिलेगी राहत?
केंद्रीय बजट के मुताबिक बताया जा रहा है कि सरकार 10 से 15 लख रुपए तक की सालाना आय वालों पर टैक्स को थोड़ा काम कर सकती है वही अभी 10 से 15 लाख तक की सालाना आय वाले लोगों को दो कर स्लैब है। 10 से 12 लाख वाले स्लैब में आने वाले लोगों पर 15 फ़ीसदी और 12 से 15 लाख के स्लैब में आने वाले कर्मचारियों को 20 फ़ीसदी टैक्स लगता है। और 15 लाख से अधिक वाले स्लैब में जो कर्मचारी आते हैं उन्हें 30 फ़ीसदी तक टैक्स देना पड़ता है।
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Union Budget 2025 में मिलेंगे ये लाभ
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2025 को यूनियन बजट पेश करने वाली है जिसमें सबसे ज्यादा टैक्स स्लैब में आने वाली टैक्स पेयर्स को सबसे ज्यादा रहता मिल सकती है ऐसे में सरकार को टैक्स के पूरे स्लैब में बदलाव करना पड़ेगा।
बताया जा रहा है कि New Regime में सालाना 3 Lakh रुपए तक की इनकम पाने वाले को Tax से कुछ छूट मिलेगी। वही जो लोग सालाना 7 Lakh रुपए तक की इनकम पर है उन्हें कोई Tax नहीं देना पड़ता है। ऐसे में सरकार इनकम टैक्स के सबसे ज्यादा स्लैब में आने वाले कर्मचारियों को टैक्स से राहत दे सकती है।